लखनऊ।
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फार प्रदेश सरकार एक मुश्त समाधान योजने देने जा रही है। यह योजना 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के.शर्मा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विषेश ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल.एम.वी.-1 (घरेलू), एल.एम.वी.-2 (वाणिज्यिक), एल.एम.वी.-4बी (निजी संस्थान), एल.एम.वी.-5 (निजी नलकूप) एवं एल.एम.वी.-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राषि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किष्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। 01 कि.वा. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिषत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किष्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 6 किष्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तो कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनरशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राषन की दुकान, किसी भी विभागीय कैष काउन्टर तथा वेबसाइट नचचबसण्वतह पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता सं. फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराषि, मूल धनराषि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राषि आदि परिलक्षित होगीं।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संषोधन आवष्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिषाशी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ.प्र.पा.का.लि. की वेबसाइट पर सुधार अनुरोध में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है।




