कोर्ट के आदेश पर प्रधान पति, लेखपाल समेत पांच पर लूट का केस

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तरकुलवा।
जमीनी विवाद में चार माह पूर्व एक महिला के पेट में लोहे के रॉड से घोप देने और निर्वस्त्र कर एक हजार रुपए लूटने के मामले में  तरकुलवा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्रधान पति, लेखपाल तथा तीन अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है।
तरकुलवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी विपिन्द्र दुबे पुत्र सरवन दुबे को चार माह पूर्व जमीनी विवाद को लेकर लोहे की रॉड से पेट में घोपने तथा उनके भाई की पत्नी को निर्वस्त्र कर देना तथा उनके पैकेट से रखा एक हजार रुपए लूट कर भागने के मामले में पीड़ित ने तरकुलवा पुलिस से चार माह पूर्व मुकदमा दर्ज करने के लिए गुहार लगाई थी। मगर पुलिस ने आना कानी कर मुकदमा नहीं दर्ज की तो वह हार थक कर कोर्ट की शरण में पहुंचे जहां से कोर्ट के आदेश पर तरकुलवा पुलिस ने थाना क्षेत्र के कवला चक के ग्राम प्रधान पति अबरार अली हल्का लेखपाल राम रूप सिंह तथा लक्ष्मीपुर गांव निवासी दामोदर दुबे,कनकपुरा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह तथा तरकुलवा कस्बा निवासी प्रिंस तिवारी के खिलाफ
लूट,हत्या के प्रयास छेड़खानी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। इस संबंध में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्रधान पति हल्का लेखपाल समेत तीन अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास लूट छेड़खानी समेत कई गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है बहुत जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

Ibn Bharat
Author: Ibn Bharat

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