देवरिया।
ग्राम सभा की भूमि पर कुछ लोगों ने राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की मदद से अवैध अतिक्रमण कर भवन बनवा रहे थे। प्रधान ने विरोध किया तो सभी लोगों ने मिलकर पंचायत भवन के कार्यालय में तोड़ फोड़, मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था। मामले में सीजेएम न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक, तीन लेखपाल समेत 15 लोगों के विरुद्ध बलवा, मारपीट, तोड़ फोड़ और लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। भटनी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इसकी कॉपी सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत करना है।
भटनी थाना क्षेत्र के सिसवा गांव के रहने वाले चंचल शुक्ला पुत्र मारकण्डेय शुक्ला गांव के प्रधान हैं। गांव के कुछ लोग खलिहान और पंचायत भवन की भूमि पर कब्जा कर भवन बना रहे थे। प्रधान चंचल शुक्ला ने विरोध करते हुए कार्य को रोकवा दिया। प्रधान ने राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को अवैध कब्जे में बारे में जानकारी दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं किया। एसडीएम के निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। मनबढ़ों द्वारा 17 जुलाई 2023 की रात 9 बजे निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसे गांव के लोगों के सहयोग से रोकवाया गया। 19 जुलाई 2023 को बिना किसी आदेश के लेखपाल पवन कुमार सिंह कानूनगो अशोक कुमार व अन्य लेखपाल श्रीप्रकाश यादव व हरिश भारती मौके पर पहुंचे। जहां पर वह लोग गांव के अजीत गौड़ से उलझ गए। उसको बुरी तरह से मार पीटकर घायल कर दिया। इसके बाद फिर पैमाइश शुरू हुई। इसमें मारपीट की भी घटना हुई। घटला की तहरीर भटनी पुलिस को दिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर प्रधान चंचल शुक्ला ने सीजेएम के न्यायालय में गुहार लगाया। सीजेएम ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए सिसवा के हल्का लेखपाल पवन कुमार सिंह, लेखपाल श्रीप्रकाश यादव, लेखपाल हरिष भारती, राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार तहसील सलेमपुर, योगेन्द्र, गुलाब पुत्रगण बाबू नन्दन सूर्यप्रकाश उर्फ सूरज, सचिन पुत्रगण योगेन्द्र पाण्डेय, राधेश्याम, चन्द्रकांत, वेदप्रकाश पुत्रगण गुलाब पाण्डेय, विनोद यादव पुत्र चन्द्रिका, अरविन्द यादव पुत्र चन्द्रभान, विरेन्द्र कुशवाहा पुत्र दिनेश, रजत पाण्डेय पुत्र राना प्रताप के विरुद्ध विभिन्ना धाराओं व 3 सार्वजनिक क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।