मुजफ्फरनगर। शामली जिले के थाना थाना भवन के ग्राम खेड़ा मे 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार के मामले मे आरोपी सुधीर,दीपक व विपिन को सबूत के अभाव में वरी करदिया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट मे हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता सैय्यद मुजज्मील हैदर ने पेर रवि की
बचाव पक्ष के तर्को को विचार कर की पीड़िता के ब्यान विरोधाभास है। जिससे जज ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।